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फारूख अब्दुल्ला पर लोक सुरक्षा अधिनियम(पीएसए) के तहत मामला दर्ज

श्रीनगर 16 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिल नेता वाइको की याचिका पर सुनवाई के बीच जम्‍मू-कश्‍मीर प्रशासन ने कानून और व्‍यवस्‍था बनाए रखने के लिए नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के अध्‍यक्ष डॉक्‍टर फारूख अब्‍दुल्‍ला पर लोक सुरक्षा अधिनियम(पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया है।

डॉ.अब्‍दुल्‍ला इस समय श्रीनगर में अपने घर में नज़रबंद है।अधिकारियों का कहना है कि इनका निवास अब एक उपजेल के रूप में घोषित कर दिया गया है। उनकी सुरक्षा का प्रबंध एसएसजी को सौंपा गया है।आमतौर पर पीएसए आतंकवादियों के खिलाफ लगता रहा है।श्री अब्दुल्ला मुख्य धारा के पहले राजनेता है जिनके खिलाफ इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है।

इससे पहले संसद पर धारा 370 पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वह स्वेच्छा से अपने घर पर है।उन्हे गिरफ्तार नही किया गया है।उच्‍चतम न्‍यायालय ने पूर्व मुख्‍यमंत्री फारूख अब्‍दुल्‍ला को न्‍यायालय में पेश करने की याचिका पर केन्‍द्र और जम्‍मू कश्‍मीर प्रशासन से जवाब मांगा है।