नई दिल्ली 28 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने गुजरात कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया।
एक गैर सरकारी संगठन(कॉमन कॉज़) ने अस्थाना की नियुक्ति को गैर कानूनी बताते हुए कहा था कि स्टरलिंग बॉयोटेक लिमिटेड कंपनी के कार्यालय और अन्य परिसरों में आयकर विभाग के छापे के दौरान मिली एक डायरी में उनका नाम सामने आया था।
केंद्र ने याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि अस्थाना का करियर उत्कृष्ट रहा है और उन्होंने कोयला तथा अगुस्ता वैस्टलैंड घोटाले, कालाधन और धनशोधन जैसे 40 से भी अधिक उच्चस्तरीय मामलों की समीक्षा की थी।