नई दिल्ली 05 दिसम्बर।उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में विवादित स्थल के सम्पत्ति विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई अगले वर्ष 8 फरवरी को करने का फैसला किया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीब की खण्डपीठ ने अपील से जुड़े वकीलों को सभी आवश्यक दस्तावेज का अनुवाद सुनिश्चित कर अन्य कागजात के साथ सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्टरी में विधिवत जमा कराने का निर्देश दिया।
इस संबंध में चार दीवानी मामलों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2010 के फैसले के खिलाफ 13 अपीलें उच्चतम न्यायालय के पास सुनवाई के लिए आयी थीं।उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में दो दशमलव सात-सात एकड़ के विवादित स्थल को तीनों पक्षों–सुन्नी वक्फ बार्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान में बांटने की व्यवस्था दी थी।
हाल में नागरिक अधिकार के मामले उठाने वाले एक ग्रुप ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप का अनुरोध किया था।
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