
रायपुर 13 दिसम्बर।केन्द्र सरकार ने बैंकों में खाता खोलने जैसे कई वित्तीय लेन-देन के मामलों में उपभोक्ता द्वारा आधार,पैन संख्या अथवा फार्म-60 का उल्लेख करने संबंधी अंतिम सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है।
आधार और पैन संख्या का उल्लेख करने की अनिवार्यता वाले नियम में संशोधन भी किया गया है।धन शोधन निवारण अधिनियम-2002 में संशोधन करते हुए यह फैसला किया गया है। इस महीने की सात तारीख को आधार और पैन संख्या का उल्लेख करने की अंतिम तिथि को तीन महीने और बढ़ाकर अगले वर्ष 31 मार्च किया गया था।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना से बैंक खाता खोलने जैसे कामों में आधार संख्या का उल्लेख करने की बाध्यता फिलहाल समाप्त हो गई है।जारी अधिसूचना के अनुसार जिन खातों में आधार और पैन संख्या दर्ज नहीं कराई गई है,वे तब तक क्रियाशील नहीं हो सकेंगे, जब तक ये दोनों नंबर उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध नहीं करा दिए जाते।
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