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इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रणाली आज से देश में लागू

नई दिल्ली 01अप्रैल। वस्तु और सेवाकर(जीएसटी) के तहत इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रणाली आज से लागू की जा रही है।इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी है।

इसके तहत कारोबारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में पचास हजार रुपये से अधिक कीमत का समान ले जाने के दौरान ई-वे बिल रखना अनिवार्य होगा।रेलवे, वायु मार्ग और जल मार्ग द्वारा समानों की आवाजाही के मामले में माल की आवाजाही शुरु होने के बाद भी ई-वे बिल तैयार किया जा सकता है। माल की निर्बाध आवाजाही के लिए राज्यों में एकरूपता लाने के लिए इस व्यवस्था को लाया गया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार ई-वे बिल की वैधता जीएसटी फॉर्म में ट्रान्सपोर्टर के पहली बार विवरण भरने के दिन से मानी जाएगी।

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