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दुबई की अदालत का बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यर्पण का आदेश

आबूधाबी 19सितम्बर।दुबई की एक अदालत ने 36 अरब रूपये के अगुस्‍ता वेस्‍टलैंड वी.वी.आई.पी. हेलीकॉप्‍टर सौदा मामले में ब्रिटेन के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्‍यर्पण का आदेश दिया है।

भारत ने इस मामले में सी.बी.आई. और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के आधार पर कुछ समय पहले दुबई से प्रत्‍यर्पण का अनुरोध किया था। फैसला अरबी भाषा में होने के कारण पूरा ब्‍यौरा आज स्‍पष्‍ट होने की आशा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने जून 2016 में दाखिल आरोपपत्र में कहा था कि मिशेल ने अगुस्‍ता वेस्‍टलैंड से 12 हैलीकॉप्‍टरों का सौदा कराने के बदले कंपनी से 225 करोड़ रुपये रिश्‍वत के तौर पर लिए।

ज्ञातव्य है कि कुछ महीनों पहले आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को यूएई सरकार ने हिरासत में लिया था और उसपर प्रत्यापर्ण करने की कार्यवाही चल रही है। इसके पहले भारत के अनुरोध पर इंटरपोल ने एक रेड कॉर्नर नोटिस भी इस मामले में जारी किया था। जून 2016 में मिशेल के खिलाफ चार्जशीट में ईडी ने यह आरोप लगाया था कि अगुस्‍ता वेस्‍टलैंड में करीब 225 करोड़ के किकबैक्स दिए गए थे। क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यापर्ण से ईडी और सीबीआई दोनों को ही 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले केस को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है।