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जमीन पंजीकरण में 1.63 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी: 3 उप पंजीयक सस्पेंड

छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदी-बिक्री में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। गलत पंजीयन करके एक करोड़ 63 लाख 70 हजार 80 रुपए के राजस्व के नुकसान के आरोप मामले में तीन डिप्टी रजिस्टार को निलंबित किया गया है। इनमें रायपुर की सीनियर डिप्टी रजिस्टार मंजूषा मिश्रा, रायपुर के तत्कालीन डिप्टी रजिस्टर सुशील देहारी और दुर्ग के तत्कालीन डिप्टी रजिस्टर शशिकांत पात्रे शामिल हैं। विभागीय मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है।

राज्य सरकार इस मामले में पूरी पारदर्शिता के साथ जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की बात कही है। मामले में वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री चौधरी के निर्देश पर वाणिज्य कर विभाग ने जांच में सबूत मिलने पर यह कार्रवाई की है।

रायपुर की अधिकारी मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने गाइडलाइन के नियम और शर्तों का पालन नहीं किया है। उनके गलत मूल्यांकन से पंजीयन शुल्क में सरकार को 87 लाख 12 हजार 714 रुपये का नुकसान पहुंचा है। पंजीयन विभाग के सतर्कता प्रकोष्ठ रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और बेमेतरा जिले के रजिस्टार ऑफिस में दस्तावेजों की औचक जांच की गई। इसमें 18 केस में 1.02 करोड रुपए की राजस्व हानि का पता चला है। इस पर आरोपियों के खिलाफ पंजीयक शुल्क की वसूली के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही उप पंजीयक और और जिला पंजीयकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।