नई दिल्ली 04अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने देश में अवैध रूप से रह रहे सात रोहिंज्या लोगों को म्यामां भेजने की अनुमति दे दी है।म्यामां ने भी इन्हें अपना नागरिक माना है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई,न्यायमूर्ति एस. के.कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने एक रोहिंज्या की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सातों रोहिंज्याओं को म्यामां भेजने से रोकने की मांग की थी।ये लोग सिलचर के नजरबंदी परिसर में रखे गये हैं।
केन्द्र ने उच्चतम न्यायालय में बताया कि ये सातों रोहिंज्या 2012 से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और विदेशी अधिनियम के तहत इन्हें दोषी ठहराया गया था।म्यामां ने इन लोगों की पहचान का प्रमाण पत्र और इन्हें म्यामां भेजने के लिए एक महीने का वीजा जारी किया है।