नई दिल्ली 09 अक्टूबर।उच्चतम न्यायालय ने केरल के सबरीमला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने के अपने फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसफ ने याचिकाकर्ताओं की दलील पर सुनवाई के बाद यह कहा। याचिका में मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटाने संबंधी पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले को, पूरी तरह से न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर और तर्कहीन बताया गया है।
तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चार-एक के बहुमत से फैसला दिया था कि महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके निजी अधिकारों का उल्लंघन है।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India