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सीबीआई निदेशक के खिलाफ आरोपो की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में

नई दिल्ली 26 अक्टूबर।उच्‍चतम न्‍यायालय ने केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो(सीबीआई) के निदेशक आलोक कुमार वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच उच्‍चतम न्‍यायालय के पूर्व न्‍यायाधीश ए के पटनायक की निगरानी में केन्‍द्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) से कराने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता में न्‍यायाधीश एस के कौल और के एम जोसेफ की खंडपीठ ने न्‍यायालय ने दो सप्‍ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।पीठ ने सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर  सीबीआई, सीवीसी और केन्‍द्र से जवाब मांगा है।यह याचिका आलोक वर्मा ने दायर की है।

न्‍यायालय ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम नागेश्‍वर राव को निर्देश दिया है कि वह नीति संबंधी कोई बड़े फैसले न करे और 23 अक्‍तूबर से आज तक उनके द्वारा लिए गए फैसले लागू नहीं होंगे।

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि श्री राव द्वारा लिए गए सभी फैसले अदालत में सील बंद लिफाफे में पेश किए जाएं।