नई दिल्ली 14 नवम्बर।उच्चतम न्यायलय ने फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद की जांच न्यायालय की निगरानी में कराए जाने की मांग से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की खंडपीठ ने विभिन्न पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों को सुना और अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।
करीब चार घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें कि भोजनावकाश के बाद फिर से सुनवाई शुरू हुई थी। जिसके बाद एयर वाइस मार्शल चलपति ने कोर्ट पहुंचकर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के सवालों का जवाब दिया।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की कीमतों पर कोई भी बहस तभी हो सकती है जब इस सौदे के तथ्य जनता के सामने आने दिये जायें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमें यह निर्णय लेना होगा कि क्या कीमतों के तथ्यों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या नहीं।’’
पीठ ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि तथ्यों को सार्वजनिक किये बगैर इसकी कीमतों पर किसी भी तरह की बहस का सवाल नहीं है। हालांकि, पीठ ने अटार्नी जनरल को स्पष्ट किया कि यदि वह महसूस करेगी कि ये तथ्य सार्वजिनक होने चाहिए, तभी इनकी कीमतों पर बहस के बारे में विचार किया जायेगा।
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