नई दिल्ली 28 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से बिहार के 16 आश्रयगृहों में लड़के और लड़कियों के शारीरिक और यौन शोषण के आरोपों की जांच करने को कहा है। मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंपी जा चुकी है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की पीठ ने बिहार सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने बिहार पुलिस से जांच जारी करने की मांग की थी। इन मामलों की जांच अब सी बी आई करेगी।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि 17 आश्रय गृहों के बारे में टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट चिन्ताजनक है। इन मामलों की जांच सी बी आई को करनी चाहिए।