नई दिल्ली 19 दिसम्बर।लोकसभा में आज किराये की कोख यानी सरोगेसी नियमन विधेयक, 2016 हंगामे के बीच पारित हो गया। विधेयक का उद्देश्य व्यापार की नीयत से कोख को किराए पर देने की प्रक्रिया और इससे संबंधित अनैतिक कार्यों पर रोक लगाना है।
विधेयक में राष्ट्रीय स्तर और राज्यों में सरोगेसी बोर्ड के गठन और इसके नियमन के लिए उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। विधेयक में केवल उन्हीं दम्पतियों को कोख किराए पर लेने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं।ऐसे दम्पति का पांच वर्ष का शादीशुदा होना और भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत को व्यावसायिक तौर पर किराए की कोख का एक केंद्र माना जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस धारणा को बदलने की जरूरत है।
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