मुम्बई 21 दिसम्बर।मुम्बई की सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले के सभी 22 आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस जे शर्मा ने दिए निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष इन लोगों के साजिश में शामिल होने का कोई दस्तावेजी और पक्का सबूत पेश नहीं कर सका। सोहराबुद्दीन 2005 में 26 नवम्बर को अहमदाबाद के पास कथित फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था और उसकी पत्नी कौसर बी की तीन दिन बाद हत्या कर दी गई थी।
करीब एक साल बाद सोहराबुद्दीन के साथी तुलसी प्रजापति को भी गुजरात और राजस्थान पुलिस ने छपरी के पास कथित फर्जी मुठभेड में गोली मार दी थी।
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