सुलतानपुर में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते एक बार फिर सुनवाई टली गयी। सुलतानपुर एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले में 30 जनवरी को जिरह पूर्ण करने के लिए सुनवाई की तिथि नियत की है।
फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया
बता दें कि कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी और भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे मैं आहत हुआ हूं।
कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली। राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 के दो मुचलके पर जमानत दे दी थी। इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया।
अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टली
दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। स्वयं को निर्दोष बताया था और कहा था कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए।
बीते साल 16 दिसंबर को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन विशेष न्यायधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टल गई थी। वहीं 2 जनवरी को जिरह पूरी नहीं होने पर कोर्ट ने 10 जनवरी और 22 जनवरी की तारीख नियत की थी लेकिन इन दोनों ही तिथियों पर अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते सुनवाई पुनः टल गई।
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