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उच्चतम न्यायालय में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को  

नई दिल्ली 19 मार्च उच्चतम न्यायालय में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले की सुनवाई 16 अप्रैल को होंगी।

   न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बुधवार को 16 अप्रैल की तारीख तय की। इससे पहले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने न्यायालय में कहा कि मामला 38वें क्रमांक पर सूचीबद्ध है और आज इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है।

  वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भूषण ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की जड़ से जुड़ा है और यह मुद्दा 2023 के संविधान पीठ के फैसले के अंतर्गत आता है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अदालत इन सभी दलीलों को समझती है, लेकिन हर दिन कई जरूरी मामले सूचीबद्ध होते हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम इसे 16 अप्रैल के लिए रखते हैं, ताकि मामले की अंतिम सुनवाई हो सके।’’

 याचिकाकर्ता एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश भूषण ने कहा कि इस मामले में एक छोटा कानूनी प्रश्न यह है कि क्या प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधान न्यायाधीश की भागीदारी वाले पैनल के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी 2023 के संविधान पीठ के फैसले का पालन किया जाना चाहिए या 2023 के कानून का पालन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रधान न्यायाधीश को पैनल से बाहर रखा गया है।