नई दिल्ली 24 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति जनजाति -एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
अधिनियम में एससी/एसटी के खिलाफ अत्याचार के आरोपी किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान रखा गया है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली एकल खंडपीठ ने कहा कि केन्द्र द्वारा शीर्ष न्यायालय के 20 मार्च के फैसले और नये संशोधनों के खिलाफ दायर याचिका पर एक साथ सुनवाई की जायेगी।
पीठ ने इस मामले को प्रधान न्यायाधीश द्वारा पुनर्गठित पीठ को भेज दिया है।