पुणे 02 फरवरी।पुणे की सत्र अदालत ने दलित विचारक आनन्द तेलतुम्बड़े की एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तारी को अवैध ठहराया है और उन्हें तत्काल रिहा करने के निर्देश दिए।
श्री तेलतुम्बड़े को आज सुबह मुम्बई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था।
अपर सत्र न्यायाधीश किशोर वडाने ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने श्री तेलतुम्बड़े के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की अपील खारिज करते हुए उन्हें चार सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए थे। यह अवधि 11 फरवरी तक है।
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