नई दिल्ली 11 मार्च।केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोगों और 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद चीन गए लोगों द्वारा छोड़ी गई कुछ संपत्तियों के सार्वजनिक इस्तेमाल की अनुमति दे दी है।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार शत्रु संपत्ति आदेश, 2018 से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है ताकि राज्य सरकारें सार्वजनिक उपयोग के लिए उनका उपयोग कर सके।
ज्ञातव्य है कि शत्रु संपत्ति, ऐसी संपत्तियां हैं जो पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों द्वारा भारत में छोड़ दी गई थी।