नई दिल्ली 02 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
इस याचिका में 2015 के विसपुर दंगे में हार्दिक को अपराधी करार देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इंकार को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने व्यवस्था दी कि इस मामले की तुरंत सुनवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह आदेश पिछले वर्ष अगस्त में पारित किया था।