MainSlideछत्तीसगढ़

सरगुजा के जिला आबकारी अधिकारी हुए निलंबित

रायपुर 18 अप्रैल।छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा जिले में देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में निर्धारित मूल्य से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने की शिकायत सही प्रमाणित होने पर वहां के जिला आबकारी अधिकारी राजेन्द्र तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन आदेश आज शाम यहां मंत्रालय से वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी किया गया।निलंबन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) के तहत की गई है।आदेश में कहा गया है कि श्री राजेन्द्र तिवारी के प्रभार क्षेत्र की मदिरा दुकानों में अधिक दर पर मदिरा विक्रय पाया जाना श्री तिवारी द्वारा शासकीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही और उदासीनता का परिचायक है। निलंबन अवधि में श्री तिवारी का मुख्यालय रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय में निर्धारित किया गया है।

लोकसभा चुनाव  के तहत 23 अप्रैल को सरगुजा क्षेत्र में होने वाले मतदान को देखते हुए तात्कालिक व्यवस्था के तहत श्री तिवारी का प्रभार बिलासपुर संभागीय उपायुक्त कार्यालय के सहायक आयुक्त श्री वेदराम लहरे को अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है।

Related Articles

Back to top button