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रफाल सौदे मामले में पूर्व के फैसले की समीक्षा की आवश्यकता नही-केन्द्र

नई दिल्ली 05 मई।केन्‍द्र सरकार ने उच्‍चतम न्‍यायालय में कहा है कि रफाल सौदे के मामले में 14 दिसम्‍बर के फैसले की समीक्षा की आवश्‍यकता नहीं है।

केन्‍द्र ने इस बारे में दाखिल हलफनामे में कहा कि कुछ मीडिया खबरों और अनधिकृत तरीके से हासिल की गई अंदरूनी फाइलों की अधूरी नोटिंग के आधार पर पूरे मामले को फिर से नहीं खोला जा सकता है।

केन्‍द्र का यह जवाब पूर्व केन्‍द्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्‍हा, और अरुण शौरी तथा अधिवक्‍ता प्रशांत भूषण की याचिका पर आया है।