
नई दिल्ली 16 दिसंबर।दिल्ली की एक विशेष अदालत ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत अन्य के खिलाफ धनशोधन से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। हालांकि ईडी ने अदालत के इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि यह आरोपपत्र किसी मूल अपराध से संबंधित प्राथमिकी के आधार पर नहीं, बल्कि एक निजी व्यक्ति की शिकायत पर की गई जांच पर आधारित है। ऐसे में कानून के प्रावधानों के तहत इस पर संज्ञान लेना स्वीकार्य नहीं है।
अदालत ने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) इस मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है, इसलिए इस स्तर पर ईडी के तर्कों के गुण-दोष पर विचार करना जल्दबाजी होगी।
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा एवं ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ पर आपराधिक साजिश और धनशोधन के आरोप लगाए हैं।
ईडी का आरोप है कि इन लोगों ने ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) की लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों पर अवैध तरीके से कब्जा किया। एजेएल ही ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार का प्रकाशन करती है। जांच एजेंसी के अनुसार, गांधी परिवार की ‘यंग इंडियन’ में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसने कथित तौर पर 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्तियों का अधिग्रहण किया।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India