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मुबंई धमाके में अबू सलेम और करीमुल्लाह को उम्रकैद,दो को फांसी

मुबंई 07सितम्बर। विशेष टाडा अदालत ने 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद खान को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि गेंगस्टर अबू सलेम और करीमुल्लाह खां को उम्रकैद की सजा दी गई है।

अदालत ने इस मामले में पांचवे दोषी रियाज सिद्दीकी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।विशेष टाडा अदालत ने इन बम धमाकों के मामले में सभी पांच दोषियों की सजा का ऐलान किया। अदालत ने दोषियों को दंडित करने के बारे में सुनवाई पिछले महीने की दस तारीख को पूरी कर ली थी।

इस मामले में इस वर्ष 16 जून 2017 को न्यायाधीश जी ए सनप ने अबू सलेम,मुस्तफा दोसा, करीमुल्लाह खान, फिरोज अब्दुल राशिद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को धमाकों का षड़यंत्र रचने के लिए दोषी माना था, जबकि एक आरोपी अब्दुल करीम को इस मामले से बरी कर दिया गया था।

इस केस में एक और आरोपी याकूब मेनन को पहले ही फांसी दी जा चुकी है और आरोपी मुस्तफा दौसा की मौत हो चुकी है।  12 मार्च, 1993 को हुए मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और करीब सात सौ से घायल हुए थे।

यह मुकदमे का दूसरा चरण था। पहला चरण, 2007 में पूरा हो गया था और टाडा अदालत ने 100 आरोपियों को सजा सुनाई  थी जबकि 23 लोग बरी कर दिए गए थे।