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अमित जोगी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

रायपुर/नई दिल्ली, 6 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के चर्चित अमित जोगी मामले में सुनवाई की अगली तारीख 20 अप्रैल निर्धारित की है। अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अलग-अलग आदेशों 25 मार्च 2026 (अपील की अनुमति) और 2 अप्रैल 2026 (अपील स्वीकार) को एक साथ जोड़ते हुए संयुक्त सुनवाई का फैसला किया है।

   जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के मुख्य प्रवक्ता अधिवक्ता भगवानू नायक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजीव मेहता की पीठ ने की।

   अमित जोगी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, विवेक तन्खा और सिद्धार्थ दवे ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के दोनों फैसलों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया और 6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अमित जोगी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

   अधिवक्ताओं ने यह भी जानकारी दी कि 2 अप्रैल 2026 के हाईकोर्ट आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह निर्णय अमित जोगी को सुने बिना पारित किया गया। यह आदेश उसी दिन सुबह हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसकी जानकारी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा दूरभाष के माध्यम से दी गई।

   सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को निर्देश दिया है कि वे अंतिम निर्णय के खिलाफ 20 अप्रैल से पहले अपनी अपील दाखिल करें, ताकि सभी संबंधित मामलों की उसी दिन एक साथ सुनवाई की जा सके।

    इस बीच, अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत करते हुए विश्वास जताया है कि उनके साथ हुआ अन्याय शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से दूर होगा।

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