रायपुर 08 जुलाई। पालतू जानवरों से सम्बधित दुकानों (पेट शाप) का छत्तीसगढ़ राज्य जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड में पंजीयन करवाना अनिवार्य है।
पशु चिकित्सा सभागृह में आयोजित 48 पालतु पशु दुकान संचालकों की बैठक में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पालतु पशु दुकान) नियम 2018 का जानकारी समस्त दुकान संचालको की दी गई, उन्हें अवगत कराया गया कि इस नियम के अनुसार समस्त पेट शॉप का पंजीयन छत्तीसगढ़़ राज्य जीवन जन्तु कल्याण बोर्ड में किया जाना अनिवार्य है, पंजीयन न किए जाने की स्थिति में दुकान को सील बंद किया जाएगा।
दुकान संचालकों को निर्देशित किया गया कि दुकान में प्रतिबंधित पशु-पक्षियों जैसे- कछुआ, तोता, मैना आदि का विक्रय न करे केवल उन्हीं पशु-पक्षियों का विक्रय करे जिसके विक्रय की अनुमति प्राप्त है। उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि दुकान में विक्रय हेतु रखे गए पशु-पक्षियों का रख-रखाव पालतु पशु दुकान नियम 2018 में दिए गए मापदण्डों के अनुसार करे।
छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के संयुक्त संचालक डॉ. राजीव देवरस ने बताया कि दुकान संचालको द्वारा अपनी व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में जानकारी दी गई जिसके निराकरण के संबंध में चर्चा की गई।
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