रायपुर, 15 सितम्बर। बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अशोभनीय एवं अमर्यादित व्यवहार, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल तथा अनुचित स्पर्श के गंभीर आरोपों की जांच के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह कार्रवाई की है।
शिकायत मिलने के बाद मामले की विभागीय जांच कराई गई। जांच के दौरान संबंधित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर डॉ. रोहलेडर के खिलाफ लगाए गए अनुचित भाषा के प्रयोग और अनुचित स्पर्श से जुड़े आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए।
जांच अधिकारी ने मामले को गंभीर मानते हुए डॉ. रोहलेडर के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
विभाग की इस कार्रवाई को कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक और गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। निलंबन अवधि में डॉ. रोहलेडर के विरुद्ध आगे की विभागीय कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।




