नई दिल्ली 01 अगस्त।राज्यसभा ने कल मोटर वाहन संशोधन विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया।
विधेयक के पक्ष में 108, जबकि विरोध में 13 वोट पड़े। इस विधेयक को फिर से मंजूरी के लिए लोकसभा भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। विधेयक में सड़क सुरक्षा के लिए मोटर वाहन कानून में संशोधन का प्रावधान है।
विधेयक पेश करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इसमें सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात को नियंत्रित करने में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रावधान है।
यह विधेयक यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि, थर्ड पार्टी बीमा मुद्दे का निपटारा और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों के मामले में साढ़े बारह हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है।