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एनआईए संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी

रायपुर 02 अगस्त।राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण(एनआईए) संशोधन अधिनियम  आज से प्रभावी हो गया है।

गृह मंत्रालय ने आज इसकी अधिसूचना जारी की। 17 जुलाई को संसद ने इससे संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। विधेयक का उद्देश्‍य एन आई ए के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे वह ऐसे अपराधों की जांच कर सकता है जो भारतीयों के साथ साथ विदेशों में भारतीय सम्‍पत्तियों को लक्ष्‍य बनाकर किए जाते हैं।

एनआईए इसके अलावा अब मानव तस्‍करी, जाली नोट, अवैध हथियारों का निर्माण, साइबर आतंकवाद और विस्‍फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत हो रहे अपराधों की जांच कर सकेगा।