नई दिल्ली 05 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पुत्री को श्रीनगर में उनसे मिलने की अनुमति दे दी है। महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से नजरबंद हैं।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने महबूबा की पुत्री इल्तिजा को उनसे मिलने की अनुमति प्रदान की।अदालत ने यह भी कहा कि वह स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर श्रीनगर में अन्य क्षेत्रों में भी जा सकती है।
उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में कथित संचार प्रतिबंधों के बारे में कश्मीर टाइम्स की संपादक और अन्य लोगों की याचिकाओं की सुनवाई 16 सितम्बर को तय की है।
उच्चतम न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक अन्य आदेश में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीमार नेता और विधायक मोहम्मद युसुफ तारीगामी को श्रीनगर से नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स में भर्ती कराने का आदेश दिया है।