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अंतागढ़ टेप कांड मामले में जोगी एवं उनके बेटे को नही मिली अग्रिम जमानत

रायपुर 16 सितम्बर।अंतागढ़ टेप प्रकरण में आरोपी बनाए गए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे व पूर्व विधायक अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।

अंतागढ़ टेप प्रकरण में अजीत जोगी और उनके बेटे पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ पंडरी थाना रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अजीत जोगी और अमित जोगी दोनों ने अग्रिम जमानत के लिए चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा की अदालत में अपने अधिवक्ता एसके फरहान द्वारा लगाई गई।

याचिका में तर्क दिया गया कि यह प्रकरण राजनीतिक रूप से गढ़ा हुआ है इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तर्क में यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण में अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट स्वीकार कर चुकी है।जोगी के अधिवक्ता द्वारा दिए तर्क सुनने के बाद अदालत ने अजीत और अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।