नई दिल्ली 30 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा सांसद वाइको की जम्मू़ कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला को न्यायालय के समक्ष पेश करने की याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कहा कि एम डी एम के नेता सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम( पी एस ए) के तहत फारूख अब्दुाल्ला की हिरासत को चुनौती दे सकते हैं।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की पीठ ने वाइको के वकील से कहा कि अब्दुल्ला पी एस ए के तहत हिरासत में हैं।वाइको के वकील ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन के आचरण पर सवाल उठाया।
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