बिलासपुर 04 अक्टूबर।छत्तीसगढ उच्च न्यायालय ने राज्य शासन के पिछड़े वर्गों का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किए जाने पर रोक लगा दी है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले महीने अनुसूचित जाति का आरक्षण,12 से बढ़ाकर 13 प्रतिशत,पिछड़े वर्गों का 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32 प्रतिशत कुल 82 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया था।इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने आज यह निर्णय सुनाया।अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर आज कोई फैसला नहीं सुनाया गया जिसके चलते केवल पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रतिशत 14 से 27 किए जाने पर निर्णय दिया गया| फल स्वरूप अब प्रदेश में आरक्षण 82 प्रतिशत से घटकर 69 प्रतिशत रह गया है|