नई दिल्ली 21 सितम्बर।केन्द्र सरकार ने कहा है कि जो कारोबारी जीएसटी की कम दर का लाभ लेने के इरादे से अपने ब्रांड का पंजीकरण रद्द कराना चाहते हैं उन्हे कर आयुक्त के समक्ष अपने अधिकारों का त्याग करने का हलफनामा दाखिल करना होगा।
वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा है कि व्यवसायियों को अनाजों, दालों और आटे के पैकेट पर छपवाना पड़ेगा कि उन्होने ब्रांड पर अपने अधिकार का स्वेच्छा से त्याग कर दिया है।एक जुलाई से लागू वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था में बिना पैकेट वाले अनाजों और दालों को कर मुक्त रखा गया है।हालांकि पैकेट बंद और ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगता है।
जीएसटी की शुरूआत के बाद से ही अनेक व्यवसायी कर की कम दर का लाभ लेने के लिए अपने ब्रांड का पंजीकरण रद्द करा रहे हैं।