श्रीनगर 17 अक्टूबर।जम्मू कश्मीर प्रशासन के राज्य विधान परिषद को समाप्त करने के आदेश के बाद 62 साल पुरानी विधान परिषद का अंत हो गया है।
राज्य प्रशासन ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 57 के तहत विधान परिषद के 116 कर्मचारियों को 22 अक्टूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग में रिपोर्ट करने को कहा है।इस महीने की 31 तारीख को आधी रात से जम्मू कश्मीर राज्य दो केन्द्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में बंट जायेगा।
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने राज्य विधान परिषद को यह निर्देश भी दिया है कि वो समय-समय पर अपने द्वारा खरीदे गये सभी वाहनों को राज्य मोटर गैराइजेज को हस्तान्तरित करने के साथ-साथ विधान परिषद की इमारत को हर प्रकार के फर्नीचर और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों सहित स्टेट विभाग के निदेशक के सुपुर्द कर दें।
छत्तीस सदस्यों वाली राज्य विधान परिषद का गठन सन 1957 में संसद द्वारा एक कानून पारित किये जाने के उपरान्त किया गया था। विधान परिषद 87 सदस्यों वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिये एक उच्च सदन की तरह कार्य करती रही है।