नई दिल्ली 14 नवम्बर।उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को आज खारिज कर दिया और अपने कहा कि केस के मेरिट को देखते हुए इसमें दोबारा जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं है।
मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज सुनाए निर्णय में अपने पिछले वर्ष दिए निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि इसकी अलग से जांच करने की जरूरत नहीं है। अदालत ने केंद्र की दलीलों को तर्कसंगत और पर्याप्त बताते हुए माना कि केस के मेरिट को देखते हुए इसमें दोबारा जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं है।
न्यायालय ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि राफेल विमान सौदा मामले में प्राथमिकी दर्ज करने या बेवजह जांच का आदेश देने की जरूरत है।’ अदालत ने इस मामले में सुनवाई इस वर्ष 10 मई को पूरा कर लिया था,लेकिन निर्णय़ आज सुनाया।अदालत के इस निर्णय से मोदी सरकार ने राहत की सांस ली है।
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