नई दिल्ली 29 नवम्बर।सोने के आभूषणों और अन्य वस्तुओं की हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य हो जाएगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि इस संबंध में अगले वर्ष 15 जनवरी तक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
श्री पासवान ने कहा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कम से कम एक लाख रुपए या संबंधित आभूषण की कीमत के पांच गुना जुर्माना लग सकता है या एक साल की जेल की सज़ा हो सकती है।
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