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पॉक्सो के दोषियों के लिए नही हो दया याचिका का प्रावधान –राष्ट्रपति

माउंट आबू(राजस्थान) 06 दिसम्बर।राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के कानून(पॉक्‍सो) के तहत दोषी ठहराए गए अपराधियों के लिए दया याचिका का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

श्री कोविंद ने आज ब्रह्माकुमारी मुख्‍यालय में सामाजिक कायाकल्‍प के लिए महिला सशक्तीकरण विषय पर आयोजित राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि संसद को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए।

उन्होने कहा कि अपराधियों को संविधान में मर्सी पटिशन का अधिकार दिया गया है और मैंने कहा है कि इस पर आप पुन: विचार करिए। ये मर्सी पटिशन के अधिकार को यदि ऐसे केसीज में जो पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत जो घटनाएं होती हैं, उनको मर्सी पटिशन के अधिकार से वंचित कर दिया जाए।राष्‍ट्रपति ने कहा कि महिला सशक्तीकरण के माध्यम से ही सामाजिक कायाकल्‍प संभव हो सकता है।