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जम्मू-कश्मीर में नागरिक सुरक्षा कानून के तहत 26 लोगों पर पाबंदी हटी

(फाइल फोटो)

श्रीनगर 11 जनवरी।जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने नागरिक सुरक्षा कानून के तहत 26 लोगों पर लगाई गई पाबंदी हटा ली है। इन लोगों को इस कानून के तहत पिछले वर्ष पांच अगस्त को हिरासत में लिया गया था।

केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए इसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को आज रिहा किए जाने की संभावना है। इनमें से कुछ को केन्द्र शासित प्रदेश से बाहर रखा गया है।

राज्य में तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके फारूख़ अब्दुल्ला पर भी पिछले वर्ष सितंबर में नागरिक सुरक्षा कानून लगाया गया था।श्री फारूख़ अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अब भी एहतियातन हिरासत में हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कल कहा था कि कुछ वाजिब प्रतिबंधों के साथ इंटरनेट की उपलब्धता लोगों का मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने राज्य प्रशासन से जम्मू कश्मीर में सभी प्रतिबंधों की एक सप्ताह के भीतर समीक्षा करने को कहा है।