नई दिल्ली 20 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बांड योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है।हालांकि न्यायालय ने इस योजना पर रोक लगाने वाली याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई तथा सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र और आयोग को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। एक स्वयं सेवी संस्था ने इस योजना पर रोक लगाने के लिए न्यायालय में अंतरिम आवेदन दिया था।
संस्था की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि यह योजना सत्तारूढ़ दल के पक्ष में बेहिसाब काले धन को वैध करने का माध्यम है। रोक की मांग के समर्थन में उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के एक दस्तावेज का भी उल्लेख किया।
चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सभी तर्क पहले ही दिये जा चुके हैं। उन्होंने इस मामले में जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।