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छत्तीसगढ़ में भू-जल संधारण हेतु नई जल दरें लागू

रायपुर 22 जनवरी।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भू-जल का विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनों के उपयोग के लिए नई दरें लागू की गई है।

जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन उद्यागों में भू-जल का उपयोग कच्चे माल के रूप में नहीं होता है उन उद्योगों के लिए नैसर्गिक जल स्त्रोत की जल दर से तीन गुना अधिक (15 रूपए प्रति घनमीटर) की गयी है। जबकि कोल्डड्रिंक, मिनरल वॉटर, शराब आदि के लिए भू-जल का कच्चे माल के रूप में उपयोग कर रहे उद्योगों के लिए जल-दर लगभग 25 गुना अधिक (375 रूपए प्रति घनमीटर) निर्धारित की गई है। वहीं सतही जल उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए जल-दरों को लगभग यथावत रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सतही और भू-जल की सीमित उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक संस्थानों में जल के अनावश्यक दोहन, दुरूपयोग और अपव्यय की रोकथाम के उद्देश्य से भू-जल संधारण हेतु नई जल दर लागू की गई है।