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मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट की जांच को रोकने से उच्च न्यायालय ने किया इंकार

बिलासपुर 07 फरवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शासन की ओर से की जा रही जांच पर रोक लगाने पेश याचिका को ख़ारिज करते हुए याची को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।

राज्य शासन ने आईपीएस मुकेश गुप्ता द्वारा संचालित मिक्की मेमोरियल ट्रस्ट एमजीएम आईं इस्टिटूयूट में अनियमितता की शिकायत पर जांच प्रारम्भ की है। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका दाखिल कर कहा कि सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं शिकायत की जानकारी नही देकर परेशान करने निरीक्षण किया जा रहा है। याचिका में शिकायत की प्रति उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्रवाई कराये जाने की मांग की गई थी। तब तक समस्त जांच कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेकरंजन तिवारी एवं उप महाधिवक्ता चंद्रेश श्रीवास्तव ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि समस्त कार्रवाई रजिस्टार पब्लिक न्यास अधिनियम की परिधि में की जा रही है। इसमें याचिकाकर्ता से जानकारी चाही गई है। इसे याची द्वारा बिना किसी वजह के छुपाया जा रहा है। इस संबंध में अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को जानकारी मांगने का अधिकार है। विधिक प्रावधान के विपरीत कोई भी कार्रवाई नही की जा रही है। याचिका शासकीय कार्य में बाधा पहुचाने के लिए प्रस्तुत की गयी है।

जस्टिस पी सेम कोशी ने कार्रवाई में किसी प्रकार का अवेधनिकता नही पाई। कोर्ट ने कहा कि शासन , न्यास अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता को कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का निर्देश देते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया है।