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पीडीपी नेता नईम अखतर पर लगा जन सुरक्षा अधिनियम

श्रीनगर 08 फरवरी।केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) के नेता और पूर्व मंत्री नईम अखतर पर जन सुरक्षा अधिनियम लगाया है।

इस अधिनियम के तहत तीन महीने से लेकर दो वर्ष तक बगैर सुनवाई के हिरासत में रखे जाने का प्रावधान है। इसी अधिनियम के तहत दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी यह कानून लगाया जा चुका है।

इस बीच प्रदेश प्रशासन ने आज नेशनल कांफ्रेंस के नेता और जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष मुबारक गुल और नेशनल कांफ्रेंस के नेता तनवीर सादिक को हिरासत से रिहा कर घर में नजरबंद कर दिया गया है। पिछले वर्ष प्रदेश में अनुच्छेद-370 के निष्‍प्रभावी किए जाने के बाद इन नेताओं को निवारक नजरबंदी में रखा गया था।