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उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र की याचिका पर निर्भया के अभियुक्तों से जवाब मांगा

नई दिल्ली 11 फरवरी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज केंद्र सरकार की याचिका पर निर्भया सामूहिक दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले में मृत्‍युदण्‍ड पाए चारों अभियुक्‍तों से जवाब मांगा है।

केंद्र ने दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी है जिसमें चारों अभियुक्‍तों के मृत्‍युदण्‍ड के अमल पर लगी रोक को हटाने की उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।शीर्ष न्‍यायालय ने कहा है कि अधिकारी, अभियुक्‍तों को फांसी देने की नई तारीख के लिए निचली अदालत में जा सकते हैं।

इस बीच, निर्भया के माता-पिता और दिल्‍ली सरकार ने इस मामले में चारों दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए नया वारंट जारी करने के वास्‍ते सत्र अदालत में अर्जी दी।अतिरिक्‍त सत्र न्‍यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सभी दोषियों को नोटिस जारी किया और कहा कि न्‍यायालय इस पर कल विचार करेगा। पीडि़ता के माता-पिता ने अपनी अर्जी में कहा है कि दोषी कानून का मज़ाक बना रहे हैं और उसे विफल करने की कोशिश कर रहे हैं।

वहीं, मामले के एक दोषी विनय शर्मा ने आज उच्‍चतम न्‍यायालय में अर्जी दायर कर राष्‍ट्रपति द्वारा अपनी दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी। इसमें उसने दावा किया है कि जल्‍दबाजी में दया याचिका खारिज किया जाना दुर्भावनापूर्ण है और यह संविधान की मूल भावना का उल्‍लंघन है।