नई दिल्ली 25 मार्च।केन्द्र सरकार ने कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर अनुपालन और नियामक मानदंडों में ढील देकर राहत देने के कई उपायों की घोषणा की है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भरोसा दिलाया है कि कोविड-19 आर्थिक कार्यबल जल्द ही एक आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा करेगा।वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को जून तक बढ़ा दिया है। साथ ही आयकर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की दर को घटाकर नौ प्रतिशत कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना, पेन को आधार से जोड़ने, सबका साथ सबका विकास योजना और मार्च, अप्रैल व मई के लिए जी एस टी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर जून तक कर दिया गया है।
सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उन कंपनियों पर कोई ब्याज, जुर्माना और विलम्ब शुल्क नहीं लगाया जाएगा जिन्होंने पांच करोड से कम का कारोबार किया है। इस कठिन समय में देश में आपूर्ति सुनिश्चित रखने के लिए कस्टम किलरिऐंश चौबीसों घंटे खुला रहेगा।चूक की सीमा को भी मौजूदा एक लाख रूपए से बढ़ाकर एक करोड रूपए कर दिया गया है। लोगों को एक बडी राहत दी गई है इसके तहत अब अगले तीन महीनों तक डेबिट कार्डधारक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। तीन महीने तक मिनिमम बैंक बैलेंस रखने की सीमा को भी खत्म कर दिया गया है।
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