रायपुर 31मार्च।छत्तीसगढ़ सरकार ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट-होटल बार एवं क्लब 07 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा इस संबंध में आज आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में इऩ्हे 31 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे।
आदेश के अनुसार राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर, बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी मदिरा के मद्य भण्डागार 07 अप्रैल तक बंद रहेंगे।साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट- होटल बार और समस्त एफ. एल. 4/4 क क्लब को भी 07 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
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