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मालवाहक वाहनों एवं कामगारों को नही रोकने का राज्यों को निर्देश

नई दिल्ली 13 अप्रैल।केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्‍यों को लॉकडाउन लागू करने के सभी दिशा-निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू करते समय एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य जाने वाले सामान, ट्रकों, कामगारों तथा गोदामों और शीत भंडारों को सुचारू रूप से काम करने देने के निर्देश दिए है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान छूट संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन देश के कुछ भागों में उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि अंतरराज्‍यीय और किसी राज्‍य के भीतर सभी ट्रकों और अन्‍य मालवाहक वाहनों को लाइसेंसधारक एक चालक और एक अतिरिक्‍त व्‍यक्ति के साथ आने-जाने की अनुमति है।

मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार माल उठाने अथवा डिलीवरी के बाद वापसी के समय खाली ट्रकों और अन्‍य मालवाहक वाहनों को भी आने-जाने की अनुमति होनी चाहिए। स्‍थानीय अधिकारियों को ट्रक चालकों और क्‍लीनरों को उनके निवास से ट्रकों के स्‍थान तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। आवश्‍यक वस्‍तुओं को ले जा रहे वाहनों को रोका नहीं जाना चाहिए क्‍योंकि ऐसा करने से इन वस्‍तुओं की किल्‍लत हो सकती है।

मंत्रालय ने कहा है कि गोदामों और शीत भंडारों को मुक्‍त रूप से काम करने की छूट होनी चाहिए जिसमें सभी प्रकार की वस्‍तुओं की ढुलाई के लिए ट्रकों को आने-जाने की छूट शामिल है। मंत्रालय के अनुसार कंपनियों के गोदामों को भी परिचालन की छूट दी जानी चाहिए।

मंत्रालय ने कहा कि रेलवे, हवाई अड्डों बंदरगाहों, सीमाशुल्‍क अधिकारियों को भी अपने कर्मचारियों और अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए पास जारी करने के अधिकार पहले ही दिए जा चुके हैं।