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भारत ने विदेशी नागरिकों को आने के लिए अनुमति देने का फैसला

नई दिल्ली 03 जून।केन्द्र सरकार ने भारत आने के इच्‍छुक विदेशी नागरिकों को अनुमति देने का फैसला किया है।इनमें कारोबारी, पेशेवर लोग, शोधार्थी, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल संबंधी विशेषज्ञ और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं।

गृह मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने बताया कि सरकार ने निश्चित श्रेणियों के विदेशी नागरिकों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट संबंधी मामले पर विचार किया और उन्‍हें अनुमति देने का फैसला किया।

उऩ्होने बताया कि इन विदेशी नागरि‍कों को भारतीय दूतावासों से नया बिजनस वीजा या रोजगार वीजा लेना होगा। खेलों के लिए भारतीय दूतावासों से जारी बी-थ्री वीजा को छोड़कर, वैध दीर्घावधि मल्‍टीपल एंट्री कारोबारी वीजाधारक विदेशी नागरिकों को इलैक्‍ट्रोनिक माध्‍यम से बिजनस वीजा लेना होगा। यह स्‍पष्‍ट किया गया है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले प्राप्‍त किये गये किसी इलैक्‍ट्रोनिक वीजा के आधार पर भारत यात्रा की अनुमति नहीं दी जायेगी।