नई दिल्ली 03 जून।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।इस अध्यादेश से ऐसा माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिसमें किसान और व्यापारी अपनी पसंद की कृषि उपज खरीद और बेच सकेंगे।
कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि यह अध्यादेश राज्य कृषि उपज विपणन कानूनों के तहत मंडियों के दायरे से बाहर राज्य में और राज्यों के बीच बाधारहित व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन देगा।
उन्होने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि किसान पर जो अपने उत्पादन को बेचने के लिये प्रतिबन्ध लगे थे उन प्रतिबंधों से पूरी तरह मुक्त किया जाय।मंडियां रहेंगी,राज्य का एपीएमसी एक्ट रहेगा,लेकिन एपीएमसी की परिधि के बाहर जो सारा क्षेत्र है, चाहे वो किसान का घर ही क्यों ना हो उस घर में जाकर भी कोई कम्पनी, संस्था, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एफपीओ, कोऑपरेटिव सैक्टर के समूह उसको उत्पादन का उचित मूल्य देकर वहां से माल खरीदेगा। और इस खरीद और बिक्री पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, कानूनी बंधन नहीं है।
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