नई दिल्ली 12 जून।वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि जुलाई 2017 से जनवरी 20 के बीच शून्य जीएसटी रिटर्न भरने वाली पंजीकृत कंपनियों पर देरी के लिए जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
श्रीमती सीतारामन ने वस्तु और सेवा कर(जीएसटी)की 40वीं बैठक के बाद आज यहां पत्रकारों को बताया कि जुलाई 2017 से जनवरी 20 के बीच जीएसटी बिक्री रिटर्न नहीं भरने का अधिकतम जुर्माना पांच सौ रूपये होगा।उऩ्होने कहा कि जीएसटी नहीं भरने पर जुर्माने से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए जीएसटी परिषद की बैठक में ये दो निर्णय लिए गए।
उऩ्होने कहा कि पांच करोड़ रुपये तक के कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं के लिए जीएसटी परिषद ने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की जीएसटी रिटर्न के लिए ब्याज दर नौ प्रतिशत कर दी है। छोटे करदाता तीस सितंबर 20 तक रिटर्न भर सकते हैं।
श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में कोविड-19 के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान जीएसटी संग्रहण और कपड़े के कर ढांचे पर भी विचार-विमर्श हुआ।उन्होने कहा कि जीएसटी परिषद ने उर्वरक, कपड़ा और जूता-चप्पल पर लगे कर में सुधार पर भी चर्चा की।
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों को क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता पर जुलाई की बैठक में विचार किया जायेगा। इसके अलावा पान मसाला पर कर लगाने की संभावना पर भी अगली बैठक में चर्चा होगी।